e-way bill: सरकार ने ई-वे बिल की वैधता अप्रैल के अंत तक बढ़ायी

Government extends validity of e-way bill till April-end Image Source : @TWITTER

नयी दिल्ली। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिये लॉकडाउन (बंद) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है। यह सुविधा उन बिलों के लिये है जिनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है। केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा, 'ऐसे ई-वे बिल जो बनाये जा चुके हैं और उनकी वैधता की समयसीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ायी जाती है।' 

लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा। ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। ईवाय के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि अधिकांश फंसे वाहनों के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में कारोबारियों को डर था कि इन्हें पकड़ लिया जाएगा। 



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