Delhi News: दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर बैन लगा दिया था।from India TV Hindi News: TopStory Feed https://ift.tt/PNgBu6s

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