नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही कहा है कि वह अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक के पहले चरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है। अनलॉक का तात्पर्य देश को खोलने से है। अनलॉक वन के दिशा-निर्देशों में सभी चीजों को खोलने के निर्देश दिग गए हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा है।
लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होलट, रेस्तरां और अन्य हॉस्पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।
तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी।
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