नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के 66 निजी शराब दुकानों को खोले जाने की मंजूरी दे दी लेकिन इन दुकानों के मालिकों से सम-विषम नियम का पालन करने के लिए कहा है। अधिकारी ने बताया कि 66 निजी शराब की दुकानों ने सरकारी आदेशों का अनुपालन किया है। इन्हें सुबह नौ बजे से शाम छह बजकर 30 मिनट तक खोले जाने की अनुमति है।
सरकार के आदेश के अनुसार, हालांकि जो शराब की दुकानें मॉल मे हैं, वे अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं। वहीं 389 निजी दुकानें हैं, इनमें से 150 मॉल में स्थित हैं और उन्हें 31 मई तक खोले जाने की अनुमति नहीं है।
गौरतलब है कि बीते 24 मार्च से देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है और तभी से सरकारी और निजी सभी तरह की शराब कि दुकानें पूरी तरह से बंद थीं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने केवल सरकारी दुकानों को कुछ नियमों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी थी।
प्राइवेट दुकान मालिक लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। अब सरकार से इजाजत मिलने के बाद निजी दुकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि सरकार ने दुकान खोलने की इजाजत के साथ कुछ नियम भी तय किए हैं और नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार ने कहा कि दुकानों में किसी तरह से भी भीड़ नहीं होनी चाहिए और लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक होगा और साथ ही लोगों को चेहरे पर मास्क बांधना भी जरूरी होगा।
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