सरकार ने 24 फार्मा सामग्रियों, दवाओं के निर्यात प्रतिबंधों में दी ढील, DGFT ने जारी की अधिसूचना

Govt eases export curbs on 24 pharma ingredients, medicines

नई दिल्‍ली। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने सोमवार को विटामिन बी1 और बी 12 सहित 24 फार्मा सामग्रियों और दवाओं पर निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी है। अधिसूचना के अनुसार पैरासिटामोल और पैरासिटामोल से बनी अन्य दवाइयों पर निर्यात प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने तीन मार्च को 26 दवा सामग्रियों (एपीआई) और उनके यौगिक दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके तहत निर्यातक को निर्यात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या अनुमति लेनी होती है। कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा इन प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताए जाने के बीच अब 24 एपीआई और इनके यौगिक दवाओं का निर्यात आसान हो गया है।

डीजीएफटी ने कहा है कि 24 एपीआई और फॉर्मूलेशन को निर्यात के लिए तत्‍काल प्रतिबंधों से मुक्‍त किया जा रहा है। इसके साथ ही इन उत्‍पादों का निर्यात अब बिना किसी प्रतिबंधों के मुक्‍त तरीके से किया जा सकेगा। एपीआई फार्मा कंपनियों के लिए कच्‍चा माल है।

भारत ने पिछले साल 22.5 करोड़ डॉलर मूल्‍य के एपीआई का निर्यात किया था। भारत हर साल 3.5 अरब डॉलर मूल्‍य का एपीआई आयात करता है। इसमें से 2.5 अरब डॉलर मूल्‍य का एपीआई अकेले चीन से आता है। एपीआई और फॉर्मूलेशन में सामान्‍य एंटीबायोटिक्‍स और विटामिंस शामिल हैं।



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